फार्मर रजिस्ट्री (Farmer Registry) उत्तर प्रदेश:-
Farmer
Registry प्रदेश
सरकार की एक महत्वपूर्ण पहल है, जिसका उद्देश्य प्रदेश के किसानों को सरकारी योजनाओं और सेवाओं का सीधे
लाभ प्रदान करना है। और इस ragistry के तहत हर किसान के लिए एक Farmer ID बनाई जाएगी।
1. किसान आईडी (Farmer ID):
·
सभी पंजीकृत किसान
को एक यूनिक आईडी दी जाएगी।
·
यह आईडी सरकारी
योजनाओं और सेवाओं का सीधे लाभ उठाने के लिए किसान की पहचान के रूप में काम करेगी।
·
किसान id में किसान
की पूरी जमीन आधार से जोड़ दी जाएगी |
2. उद्देश्य:
·
किसानों का एक आधार
से जुड़ा डिजिटल डेटाबेस बनाना।
·
सरकारी योजनाओं और सरकारी
सब्सिडी का लाभ सभी किसानों तक पहुंचाना।
·
फर्जीवाड़ा और
डुप्लीकेशन को रोकना।
3. डिजिटलीकरण:
·
किसान आईडी को आधार
कार्ड, भूमि रिकॉर्ड फैमिली id विवरण से जोड़ा
जाएगा।
·
इससे योजनाओं का
ट्रैकिंग और लाभ वितरण आसान होगा।
4. किसान आईडी के फायदे:
·
सभी सरकारी योजनाओ
का लाभ और अन्य वित्तीय
सहायता DBT के माध्यम से सीधे किसान के बैंक खाते में जमा होगी।
·
किसान प्रधानमंत्री
किसान सम्मान निधि, फसल बीमा, और कृषि ऋण जैसी योजनाओं का लाभ आसानी से ले सकते हैं।
यह प्रणाली भ्रष्टाचार
1. पात्रता:
·
उत्तर प्रदेश का कोई
भी किसान जिसके पास जमीन है या खेती करता है, पंजीकरण करा सकता है।
·
किसान जिसकी उम्र 18
साल से ऊपर है पंजीकरण करा सकता है |
उत्तर प्रदेश किसान
पंजीकरण के लिए यह https://upfr.agristack.gov.in वेबसाइट है, जिसे सरकार ने किसानों को योजनाओं और
सेवाओं का लाभ पहुंचाने के लिए विकसित किया है। यह पोर्टल “Agristack Farmer Registration” के लिए है, जो उत्तर प्रदेश के किसानों के लिए
डिजिटलीकरण प्रक्रिया का हिस्सा है।
फार्मर रजिस्ट्री ऑनलाइन कैसे करे:
पहले वेबसाइट पर जाएं:
https://upfr.agristack.gov.in पर विजिट करें।
आवश्यक जानकारी
भरें:
·
नाम, पता, आधार नंबर, और अन्य विवरण सही-सही भरें।
सत्यापन करें:
·
रजिस्ट्री प्रक्रिया
को पूरा करने के लिए आपके मोबाइल नंबर पर ओटीपी भेजा जाएगा। इसे दर्ज करें।
फेस आईडी सत्यापन:
·
फेस आईडी के माध्यम
से अपनी पहचान सुनिश्चित करें।
सबमिट करें:
·
सभी विवरण जांचने के
बाद “सबमिट” पर क्लिक करें।
यह पहल उत्तर प्रदेश
के कृषि क्षेत्र को डिजिटल रूप से सशक्त बनाने और किसानों को समय पर सहायता उपलब्ध
कराने की दिशा में एक बड़ा कदम है।
किसानों के लिए हेल्पलाइन नंबर 1800-180-1551
किसानों के
लिए हेल्पलाइन नंबर 1800-180-1551 है. यह नंबर देशव्यापी है और सभी दूरसंचार नेटवर्क के ज़रिए सुलभ है. इस नंबर पर कॉल करने पर किसानों
को कोई शुल्क नहीं देना होता. इस नंबर पर 22 भाषाओं में जानकारी दी जाती है.
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