प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना in Hindi
प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना (पीएमएमवीवाई) केंद्र सरकार के महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा जारी की गयी प्रमुख योजना है, जिसे गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं की आर्थिक सहायता के लिए चालू किया गया है। इस योजना का उद्देश्य देश की सामाजिक और आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं को आर्थिक लाभ प्रदान करना है। इस योजना का लाभ एक महिला को पहले दो जीवित बच्चों के लिए प्रदान किया जाता है बशर्ते दूसरा बच्चा लड़की हो। पहले बच्चे के लिए पीएमएमवीवाई के तहत दो किस्तों में 5,000रु का मातृत्व लाभ प्रदान किया जाता है और लाभार्थी महिला संस्थागत प्रसव के बाद जननी सुरक्षा योजना (जेएसवाई) के तहत मातृत्व लाभ के लिए निर्धारित मानदंडों के अनुसार नकद प्रोत्साहन प्राप्त करने की भी हकदार है, ताकि लाभार्थी महिला को औसतन 6000रु मिलें।
दूसरे बच्चे के लिए, 6,000रु का लाभ जन्म के बाद किस्त के रूप में, दूसरी संतान लड़की होने की शर्त पर ही दिया जायेगा। इस योजना के तहत लाभ प्रदान करने के लिए गर्भपात अथवा मृत जन्म के मामलों को नए मामलों के रूप में माना जाएगा। इसके अलावा, 01.04.2022 से लागू ' मिशन शक्ति ' के नए नियमो के अनुसार, योजना (PMMVY 2.0) का उद्देश्य बालिकाओं के प्रति सकारात्मक सोच व व्यावहारिक परिवर्तन को बढ़ावा देना है, इस प्रकार इस योजना मे दूसरे बच्चे के जन्म के बाद एक मुस्त राशि 6,000रु का लाभ प्रदान किया जायेगा। इस योजना का कन्या भ्रूण हत्या को कम करके जन्म के समय लिंग अनुपात में सुधार करने में भी योगदान होगा। साथ ही गर्भपात अथवा मृत जन्म के मामले में, लाभार्थी को भविष्य में किसी भी गर्भावस्था की स्थिति में नए लाभार्थी के रूप में माना जाएगा।
बैंक मे DBT के माध्यम से पहले बच्चे के लिए दो किस्तों में प्रदान किया जाता है, जैसा कि नीचे सूची में दिया गया है।
नीचे दी गई तालिका:
- प्रथम संतान के लिए योजना की शर्तें:-
किस्त | स्थितियाँ | राशि |
---|---|---|
पहली किस्त | गर्भावस्था का पंजीकरण कराने और अंतिम माहवारी की तिथि से छह माह के भीतर कम से कम एक प्रसवपूर्व जांच कराने पर संबंधित प्रशासित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र द्वारा आंगनवाड़ी केंद्र या अनुमोदित स्वास्थ्य सुविधाओं की पहचान की जा सकती है। | 3000 |
दूसरी किस्त | प्रसव पंजीकृत है। बच्चे को स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम के तहत 14 सप्ताह की आयु तक सभी टीके लग चुके हैं। | 2000 |
- दूसरी संतान के लिए योजना की शर्तें (यदि वह लड़की है):-
किस्त | स्थितियां | राशि |
---|---|---|
एकल किस्त | .गर्भावस्था के पंजीकरण और एलएमपी से छह महीने के भीतर आंगनवाड़ी केंद्र (एडब्ल्यूसी) पर कम से कम एक प्रसवपूर्व जांच (एएनसी) के बाद संबंधित प्रशासित राज्य/यूटी द्वारा अनुमोदित स्वास्थ्य सुविधाओं की पहचान की जा सकती है। इस योजना के तहत बालिका के जन्म को पंजीकृत किया जाएगा। बालिका को स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम के तहत जन्म की तारीख से चौदह सप्ताह की आयु प्राप्त करने तक सभी उचित टीके लग चुके हैं। |
6000 |
1. आवेदक की आयु 19 वर्ष से कम नही होनी चाहिए तथा वह गर्भवती महिला होनी चाहिए।
2. आवेदक कार्यरत नही होना चाहिए तथा गर्भावस्था के कारण वेतन हानि का सामना कर रहा हो।
3. यह योजना केवल पहले जीवित बच्चे के जन्म के लिए ही लागू है।
4. पात्र लाभार्थी महिलाये बच्चे के जन्म से 270 दिनों के भीतर इस योजना के तहत लाभ के लिए आवेदन कर सकते हैं।
5. यदि कोई लाभार्थी महिला अपनी दूसरी गर्भावस्था में जुड़वां तीन/चार बच्चों को एक साथ जन्म देती है, जिसमें से एक या अधिक बच्चे लड़कियां हैं, तो उसे पीएमएमवीवाई 2.0 मानदंडों के अनुसार दूसरी लड़की के लिए प्रोत्साहन मिलेगा।
महिलाओं के सामाजिक
और आर्थिक रूप से वंचित वर्गों के निर्धारण के मानदंड निम्नलिखित हैं:-
1. अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की लाभार्थी महिलाएं
2. वे लाभार्थी महिलाएं जो आंशिक रूप से (40%) या पूर्ण रूप से विकलांग हैं
3. बीपीएल राशन कार्ड धारक महिलाएँ
4. आयुष्मान भारत के तहत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (पीएमजेएवाई) के तहत महिला लाभार्थी।
5. ई-श्रम कार्ड धारी महिलाएं
6. किसान सम्मान निधि के अंतर्गत लाभार्थी महिला किसान
7. मनरेगा जॉब कार्ड धरी महिलाएं
8. ऐसी महिलाएँ जिनकी पारिवारिक वार्षिक आय 8 लाख रुपये प्रति वर्ष से कम है
9. गर्भवती एवं स्तनपान कराने वाली आंगनवाड़ी कार्यकर्ता या सहायक महिला कार्यकर्ता या आशा कार्यकर्ता
10. एनएफएसए अधिनियम 2013 के तहत राशन कार्ड रखने वाली महिलाएं।
11. कोई अन्य श्रेणी जो केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित की जा सकती है
आवेदन प्रक्रिया
आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह से ऑनलाइन है
1. नागरिक कृपया आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं सिटीजन लागिन पर क्लिक करे।
2. मोबाइल नंबर दर्ज करें और ओटीपी से सत्यापित करें। फिर पूरा नाम, राज्य, जिला, क्षेत्र, ब्लॉक, गांव और लाभार्थी के साथ संबंध जैसे सारा विवरण दर्ज करने के बाद खाता बनाएँ बटन पर क्लिक करें।
3. खाता बनने के बाद जाए लॉगिन टैब पर क्लिक करें।
4. अब यूजर आईडी, पासवर्ड के साथ कैप्चा कोड दर्ज करें आवेदन करें।
5. सफल लॉगिन के बाद, "डेटा एंट्री" टैब पर क्लिक करें और "लाभार्थी पंजीकरण" विकल्प चुनें।
6. अब लाभार्थी पंजीकरण पृष्ठ पर सभी विस्तृत व्यक्तिगत विवरण दर्ज करें।
7. प्रथम बच्चे अथवा द्वितीय बच्चे के लिए आवेदन करते समय योजना के अंतर्गत उपयुक्त विकल्प चुनें।
8. जब सभी फॉर्म विवरण पूरे हो जाएं तो सबमिट बटन पर क्लिक करें।
आनलाइन करने के लिए यहां क्लिक करे https://pmmvy.wcd.gov.in
आवश्यक दस्तावेज़
लाभार्थियों को निम्नलिखित दस्तावेजों की आवश्यकता होगी:-
1. आधार कार्ड,
2. आधार लिंक्ड बैंक खाता,
3. पात्रता प्रमाण,
4. एमसीपी/आरसीएचआई कार्ड,
5. एलएमपी तारीख,
6. एएनसी तिथि,
7. बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र,
8. टीकाकरण विवरण आदि।
नीचे उन
दस्तावेजों की सूची दी गई है जिन्हें पंजीकरण के समय किसी एक को अपलोड करना आवश्यक
है:-
1. वे लाभार्थी महिलाएं जिनकी शुद्ध पारिवारिक आय 8 लाख रुपये प्रति वर्ष से कम है।
2. मनरेगा जॉब कार्ड धारक लाभार्थी महिलाएं।
3. लाभार्थी महिला किसान जो किसान सम्मान निधि के अंतर्गत लाभार्थी हैं।
4. ई-श्रम कार्ड धारण करती महिलाएं।
5. आयुष्मान भारत के तहत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (पीएमजेएवाई) के तहत महिला लाभार्थी।
6. बीपीएल राशन कार्ड धारक लाभार्थी महिलाएँ।
7. वे महिलाएं जो आंशिक रूप से (40%) या पूर्ण रूप से विकलांग हैं।
8. एससी महिला.
9. एसटी महिला.
10.गर्भवती एवं स्तनपान कराने वाली आंगनवाड़ी कार्यकर्ता या एडब्ल्यूएचएस या आशा।
11. राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए), 2013 के अंतर्गत राशन कार्ड धारक महिला लाभार्थी।
सफल पंजीकरण करने के पश्चात, आधार आधारित भुगतान आदि जैसे सभी अनिवार्य प्रावधानों की जाँच की जाएगी। उसके बाद लाभार्थी महिला के खाते मे भुगतान कर दिया जायेगा
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