UP Divyang and kustha yojana:- सरकार द्वारा देश के विकलांग एवं नागरिकों के जीवन स्तर को सुधारने के लिए निरंतर प्रयास किया जाता है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए उत्तर प्रदेश विकलांग एवं कुष्ठा पेंशन योजना प्रदेश सरकार द्वारा आरंभ की गई है। आज हम आपको अपने इस पोस्ट के माध्यम से उत्तर प्रदेश विकलांग एवं कुष्ठा पेंशन योजना से संबंधित सभी महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करने जा रहे हैं। जैसे कि उत्तर प्रदेश विकलांग एवं कुष्ठा पेंशन योजना क्या है?, इसका उद्देश्य, लाभ, विशेषताएं, पात्रता, महत्वपूर्ण दस्तावेज, आवेदन प्रक्रिया आदि। तो दोस्तों यदि आप UP दिव्यांग और कुष्ठा योजना से संबंधित संपूर्ण जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे इस पोस्ट को अंत तक पढ़े।
उत्तर प्रदेश दिव्यांग (विकलांग) एवं कुष्ठा योजना 2024
उत्तर प्रदेश विकलांग एवं कुष्ठा पेंशन योजना के अंतर्गत प्रदेश के विकलांग नागरिकों को प्रदेश सरकार द्वारा 1000रु. प्रति माह की धनराशि प्रदान की जाती है। इस धनराशि से प्रदेश के विकलांग नागरिक अपने जीवन स्तर में सुधार कर पाएंगे। Uttar Pradesh Divyang and kustha Pension Yojana के अंतर्गत कम से कम विकलांग के लिए 18 वर्ष और कुष्ठा के लिए 1 वर्ष या फिर उससे अधिक आयु के नागरिक ही आवेदन कर सकते हैं और इस योजना के अंतर्गत आवेदन करने के लिए लाभार्थी का गरीबी रेखा से नीचे होना अनिवार्य है। प्रदेश के सभी नागरिक जो इस योजना के अंतर्गत आवेदन करना चाहते हैं उन्हें सामाजिक कल्याण विभाग की आधिकारिक वेबसाइट sspy-up.gov.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन करना होगा। UP Viklang Pension के अंतर्गत पेंशन प्राप्त करने के लिए लाभार्थी को 40% विकलांग होना और कुष्ठा के लिए कम से कम 1% होना अनिवार्य है।
पात्रता | दिव्यांग पेंशन | कुष्ठा पेंशन |
---|---|---|
आयु: | न्यूनतम 18, अधिकतम 150 | न्यूनतम 1 , अधिकतम 150 |
आय | ग्रामीण क्षेत्र Rs 46080 और शहरी क्षेत्र Rs 56460 | ग्रामीण क्षेत्र Rs 46080 और शहरी क्षेत्र Rs 56460 |
दिव्यांगता/ कुष्ठा प्रतिशत | न्यूनतम 40 , अधिकतम 100 | न्यूनतम 1 , अधिकतम 100 |
पेंशन | यदि आवेदक अन्य पेंशन योजनाओं से लाभान्वित है तो पात्र नहीं है | यदि आवेदक अन्य पेंशन योजनाओं से लाभान्वित है तो पात्र नहीं है |
मासिक अनुदान की धनराशि | Rs 1000 | Rs 3000 |
प्रपत्र अपलोड | ** आवेदक का पासपोर्ट साईज फोटो ** आवेदक का दिव्यांगता प्रमाण-पत्र ** आवेदक का आय प्रमाण-पत्र ** ग्रामीण क्षेत्र की दशा में ग्राम सभा का प्रस्ताव व शहरी क्षेत्र की दशा में बैंक पासबुक की छाया-प्रति |
** आवेदक का पासपोर्ट साईज फोटो ** आवेदक का कुष्ठ प्रमाण पत्र ** आवेदक का आय प्रमाण-पत्र ** ग्रामीण क्षेत्र की दशा में ग्राम सभा का प्रस्ताव व शहरी क्षेत्र की दशा में बैंक पासबुक की छाया-प्रति |
UP Viklang Ya divyang and kushtha Pension Yojana के लाभ:-
- इस योजना का लाभ राज्य के सभी विकलांग एवं कुष्ठ लोगो
को दिया जायेगा ।
- राज्य के विकलांग व्यक्तियों को इस Viklang Pension Yojana के तहत प्रतिमाह 1000रु. रूपये की और कुष्ठ व्यक्तियों को 3000रु. की आर्थिक
सहायता प्रदान की जाएगी ।
- सभी दिव्यांगों को शारीरिक रूप से विकलांग पेंशन
आवेदन पत्र भरने और उत्तर प्रदेश में विकलांग कल्याण विभाग के संबंधित अधिकारियों
से मंजूरी मिलने के बाद ही 1000 रु. रुपये
मिलेंगे ।
- राज्य सरकार ने विकलांग लोगों को आजीविका प्रदान
करने के लिए इस योजना को शुरू किया है।
- सरकार 40% विकलांग
आवेदक को 1000/- प्रतिमाह प्रदान करेगी।
- Viklang Pension Yojana का लाभ उठाने के लिए विकलांग व्यक्तियों को
ऑफिसियल वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन
करना होगा ।
- इस योजना के तहत सरकार द्वारा दी जाने वाली
धनराशि सीधे लाभार्थीओ के बैंक अकाउंट में ट्रांसफर की जाएगी इसलिए आवेदक का बैंक अकाउंट होना चाहिए और बैंक अकाउंट आधार
कार्ड से लिंक होना चाहिए ।
यूपी विकलांग पेंशन योजना की पात्रता:-
- आवेदक उत्तर प्रदेश का स्थायी निवासी होना चाहिए
।
- यूपी विकलांग पेंशन योजना के तहत विकलांग
व्यक्तियों की आयु 18 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए और कुष्ठ पेंशन 1 वर्ष
।
- आवेदक को 40% विकलांग
होना चाहिए, इसका मतलब है कि वह अपने शरीर में 40% से कम शारीरिक विकलांगता नहीं होना चाहिए।
- कुष्ठ पेंशन मे शरीर का 1% भी हिस्सा प्रभावित है
तो भी चलेगा
- इस योजना के तहत आवेदक की पारिवारिक आय ग्रामीण के लिए 46080रु. और शहरी क्षेत्र
के लिये 56460रु. रुपये प्रति वर्ष से अधिक
नहीं होनी चाहिए ।
- यदि कोई विकलांग व्यक्ति किसी और भी पेंशन का लाभ
ले रहा है तो उन्हें इस योजना का लाभ प्रदान नहीं किया जायेगा ।
- यदि विकलांग व्यक्ति तीन पहिया या चार पहिया या
किसी भी वाहन का मालिक है इस पेंशन के लिए योग्य नहीं है।
- विकलांग लोगों को जो किसी भी सरकारी क्षेत्र में
काम कर रहे हैं, UP
Viklang Pension के लाभ लेने के लिए पात्र
नहीं हैं।
दस्तावेज़ (Document):-
- आवेदक का आधार कार्ड
- पहचान पत्र
- निवास प्रमाण पत्र
- आय प्रमाण पत्र
- आयु प्रमाण पत्र
- विकलांगता प्रमाण पत्र (Disability Certificate) की विधिवत प्रमाणित प्रतिलिपि
- बैंक अकाउंट पासबुक
- मोबाइल नंबर
- पासपोर्ट साइज फोटो
उत्तर प्रदेश विकलांग पेंशन योजना में आवेदन कैसे करे?
राज्य के जो
इच्छुक लाभार्थी UP दिव्यांग एवं कुष्ठ
पेंशन के तहत आवेदन
करना चाहते है तो वह नीचे दिए गए तरीके से आवेदन कर सकते हैं।
- सर्वप्रथम आवेदक को सामाजिक कल्याण विभाग की आफिसियल वेबसाइट पर जाना होगा । Official Website पर जाने के बाद आपके सामने होम पेज खुल जायेगा ।
- होम पेज पर आपको “दिव्यांग एवं कुष्ठावस्था पेंशन” का ऑप्शन दिखाई देगा ।
- आपको इस ऑप्शन पर क्लिक
करना होगा । ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपके सामने अगला पेज
खुल जायेगा ।
- इस पेज पर आपको “आनलाइन आवेदन करें” का विकल्प दिखाई देगा ।आपको इस विकल्प पर क्लिक करना होगा । विकल्प पर क्लिक करने के बाद अगला पेज खुल जायेगा ।
- विकल्प पर क्लिक करने के बाद आपके सामने अगले पेज पर Application Form खुल जायेगा ।
- आपको इस रजिस्ट्रेशन फॉर्म में पूछी गयी सभी
जानकारी जैसे व्यक्तिगत विवरण , बैंक
विवरण , आय विवरण , विकलांगता
का विवरण आदि भरनी होगी ।
- सभी जानकारी भरने के बाद आपको Submit के बटन पर क्लिक करना होगा । इस तरह आपका
पंजीकरण पूरा हो जायेगा
UP Viklang Pension आवेदन की स्थिति कैसे देखे?
- सबसे पहले लाभार्थियों को Official Website पर जाना होगा । Official Website पर जाने के बाद आपके सामने होम पेज खुल जायेगा । इस होम पेज पर आपको दिव्यांग पेंशन के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा ।
- ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपके सामने अगला पेज खुल जायेगा । इस पेज पर
आपको लोगिन का विकल्प दिखाई देगा ।आपको इस विकल्प पर क्लिक
करना होगा
- विकल्प पर क्लिक करने के बाद आपके सामने अगला
पेज खुल जायेगा इस पेज पर आपको आवेदन की स्थिति देखने के लिए लॉगिन करे के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा ।
- इसके बाद आपको अपना Application Registration Number, Paasword, Captcha Code आदि डालना होगा ।इसके बाद आपके सामने आपके आवेदन की स्थिति खुल जाएगी लाभार्थी सूची कैसे देखे ?
राज्य के जो
इच्छुक लाभार्थी पेंशनर सूची में अपना नाम देखना चाहते है तो वह नीचे दिए गए तरीके
को फॉलो करे।
- सबसे पहले आपको योजना की official Website पर जाना होगा। Official Website पर जाने के बाद आपके सामने होम पेज खुल जायेगा।
- इस होम पेज पर आपको दिव्यांग एवं कुष्ठता पेंशन का ऑप्शन दिखाई देगा आपको इस ऑप्शन पर क्लिक
करना होगा। ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपके सामने अगला पेज खुल जायेगा।
- इस पेज पर आपको नीचे पेंशनर सूची का सेक्शन
दिखाई देगा आप जिस वर्ष की पेंशनर सूची देखना चाहते है तो उस पर क्लिक कर
सकते है इसके बाद आपके सामने उस वर्ष की पेंशनर सूची खुल जाएगी।
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